| Thursday, 08 August 2013 15:49 |
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर उसका निर्णण् केवल ताज कॉरिडोर मामले में था और न्यायालय बसपा सुप्रीमो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के आरोपों के गुण दोष सहित अन्य पहलुओं पर नहीं गौर नहीं किया था।
न्यायालय ने कहा था कि फैसले ने आय से अधिक संपत्ति के अलग से मामले में मायावती के खिलाफ आगे बढ़ने की सीबीआई के अधिकार को दूर नहीं किया । उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल छह जुलाई को मायावती के खिलाफ नौ साल पुराना आय से अधिक संपत्ति का मामला खारिज कर दिया था और किसी निर्देश के बिना उनके खिलाफ प्राथमिकी दायर करने पर सीबीआई की खिंचाई भी की थी । शीर्ष अदालत ने कहा था कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला ''अनुचित'' है और एजेंसी इसके आदेशों को उचित ढंग से समझे बिना आगे बढ़ी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित तौर पर अनुमोदन के बिना 17 करोड़ रूपये जारी करने से संबंधित ताज कॉरिडोर मामले तक सीमित था । (भाषा) |
Thursday, August 8, 2013
ताज कॉरिडोर: मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत
ताज कॉरिडोर: मायावती को सुप्रीम कोर्ट से राहत
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