नयी दिल्ली, 20 जुलाई (एजेंसी) मतपत्र की गोपनीयता भंग होने के कारण आयोग ने ऐसा निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा किये गये मतदान को रद्द कर दिया है । चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी वी के अग्निहोत्री को भेजे पत्र में कहा कि आयोग की यह राय है कि मुलायम को दूसरा मतपत्र जारी करना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1972 के नियम 15 के तहत आवश्यक नहीं था इसलिए मुलायम को जारी किये गये दूसरे मतपत्र को गिनती के लिए नहीं लिया जा सकता । आयोग ने निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि मुलायम को जारी पहले मतपत्र की गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है । राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल हुए मतदान में सपा मुखिया ने मतपत्र पर गलती से संप्रग उम्मीदवार प्रणव मुखर्जी की बजाय भाजपा समर्थित पी ए संगमा के पक्ष में ठप्पा लगा दिया । मुलायम ने हालांकि तुरंत भूल का अहसास कर मतदान अधिकारी से दूसरा मतपत्र लेकर भूल सुधारी और अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने निशान लगाया । संगमा खेमे ने मुलायम को नया मतपत्र दिये जाने को नियम विरूद्ध बताते हुए इसके खिलाफ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी है और उनके दूसरे मतपत्र को रद्द करने की मांग की । निर्वाचन अधिकारी ने संगमा के चुनाव एजेंट सतपाल जैन द्वारा दाखिल की गई शिकायत के साथ इस मुद्दे पर आयोग को पत्र लिखा था । |
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