BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE 7

Published on 10 Mar 2013 ALL INDIA BAMCEF UNIFICATION CONFERENCE HELD AT Dr.B. R. AMBEDKAR BHAVAN,DADAR,MUMBAI ON 2ND AND 3RD MARCH 2013. Mr.PALASH BISWAS (JOURNALIST -KOLKATA) DELIVERING HER SPEECH. http://www.youtube.com/watch?v=oLL-n6MrcoM http://youtu.be/oLL-n6MrcoM

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Monday, February 6, 2012

गुगल ने अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक पृष्ठों को हटा दिया है । फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने

गुगल ने अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक पृष्ठों को हटा दिया है । फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिये थे। 

Monday, 06 February 2012 13:20

नयी दिल्ली, छह फरवरी (एजेंसी) गुगल ने अदालत से कहा कि उसने आपत्तिजनक पृष्ठों को हटा दिया है । फेसबुक इंडिया ने आज दिल्ली की एक अदालत को वेबसाइट से आपत्ति जनक साग्री हटाने संबंधी उसके आदेश के अनुपालन से संबंधित रपट दी। अदालत ने फेसबुक तथा 21 अन्य वेबसाइट को आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिये थे। 
गूगल इंडिया ने भी अदालत से कहा कि उसने नेट पर अपनी 'साइटों' पर से उन पृष्ठों को हटा दिया है जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जतायी थी।
इस बीच, फेसबुक, याहू तथा माइक्रोसाफ्ट ने अदालत से कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और इस सिलसिले में उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है।
अतिरिक्त न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने याचिकाकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद काजमी की तरफ से मामले में पेश वकील से यह पूछा कि क्या ब्लाग पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई सामग्री या सूचना पोस्ट किये जाने से सेवा प्रदाता कंपनियों को पक्ष बनाया जा सकता है।
अदालत ने गूगल से यह भी पूछा कि वह 'उपयुक्त' तरीके से जवाब के साथ क्यों नहीं आयी। अदालत


ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे फैसले तथा मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज की प्रति शुक्रवार को मिली थी।
अदालत ने कहा, ''आप यह मत कहिये कि आपको दस्तावेज की प्रति शुक्रवार को मिली। इस मामले में पिछले कुछ महीने से होहल्ला हो रहा है, ऐसे में आपको इसके लिये तैयार रहना चाहिए था।

अदालत ने याचिकाकर्ता से उन सभी दस्तावेज की प्रति प्रतिवादियों को उपलब्ध कराने को कहा जिसके आधार पर उन्होंने अर्जी दयार की है।
इससे पहले, अदालत ने 20 दिसंबर को आदेश जारी कर 22 सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट को सम्मन भेजा और फोटोग्राफ्स, वीडियो या अन्य रूप में मौजूदा 'धर्म एवं समाज विरोधी' सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया था।
अदालत ने 24 दिसंबर को वेबसाइटों के लिये आदेश का अनुपालन करने को लेकर छह फरवरी की समय सीमा निर्धारित की थी। 
जिन वेबासाइटों को आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया था, उनमें फेसबुक इंडिया, फेसबुक, गूगल इंडिया प्राइवेट लि., गूगल आर्कुट, यूट्यूब, ब्लागस्पाट, माइक्रोसाफ्ट इंडिया प्राइवेट लि., माइक्रोसाफ्ट इंडिया, माइक्रोसाफ्ट जोम्बी टाइम, एक्सबोई, बोर्डरीडर, आईएमसी इंडिया, माई लॉट, शइनी ब्लाग तथा टोपिक्स शामिल हैं।

 

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